विदेशियों का भारत में प्रवेश, निवास और प्रस्थान पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) एक्ट 1920, पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) नियम, 1950, विदेशियों के लिए एक्ट 1946 और विदेशियों के लिए पंजीकरण नियम,1992 द्वारा नियंत्रित हैं। विदेशियों के भारत में प्रवेश से संबंधित नीतियाँ, एक्ट और नियम गृह मंत्रालय (एमएचए) वेबसाइट (http://mha.nic.in), भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं।
विदेश में वीज़ा व्यवस्था का क्रियान्वयन भारतीय मिशन एवं पोस्ट द्वारा तथा भारत में, विदेशियों के लिए क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालयों (एफआरआरओ), गृह विभाग और अप्रवास पोस्ट के अतिरिक्त राज्यों में जिला प्रशासकों द्वारा किया जाता है| सीपीवी विभाग का पीवी-II अनुच्छेद वीज़ा नीति के नियमन और क्रियान्वयन में एमएचए के साथ इंटरफ़ेस प्रदान करता है और इसे वीज़ा मामलों में भारतीय मिशन/पोस्ट को परामर्श देने की भी जिम्मेदारी सौंपी गयी है| पीवी-II राजनयिक और सरकारी पासपोर्ट जारी करने की नीति भी निर्धारित करता है। पीवी -II के अन्य महत्वपूर्ण कार्यों और जिम्मेदारियों को संलग्न किया गया है। (परिशिष्ट I)
वीज़ा नीति के मूलभूत सिद्धांत हैं : गैर-भेदभाव, पारस्परिकता, सुरक्षा एवं राष्ट्रीय हित। हालांकि अधिकांश विदेशी नागरिक सामान्य वीज़ा नियमों के अंतर्गत आते हैं, नागरिकों की कुछ श्रेणियों के लिए ही विशिष्ट वीज़ा नियम और प्रक्रियाएँ लागू होती हैं।
वीज़ा एक अधिकार का मामला नहीं है, और इसे किसी भी विदेशी को जारी करने का निर्णय लेना पूरी तरह से प्राधिकरण के पास होता है।
पासपोर्ट और कॉन्सुलर सेवाओं की तरह वीज़ा भी एक सेवा है और भारत सरकार द्वारा निर्धारित पैमाने के अनुसार ही वीज़ा का शुल्क लिया जाता है| वीज़ा का शुल्क लिए जाने के बाद वापस नहीं किया जाता है। 1 जुलाई 2008 के बाद से लागू वीज़ा शुल्क का विवरण संलग्न किया गया है (परिशिष्ट II) हालांकि, वीज़ा शुल्क का पता लगाने के लिए संबंधित भारतीय मिशन/पोस्ट की वेबसाइट देखने की भी सलाह दी जाती है।
सामान्य प्रावधान :
भारत में प्रवेश करने वाले
विदेशी नागरिकों के पास पासपोर्ट या अन्य कोई अन्य अंतरराष्ट्रीय
स्तर पर मान्यता प्राप्त यात्रा दस्तावेज़ और वीज़ा होना चाहिए।
भूमि रास्ते से प्रवेश करने
वाले नेपाली या भूटानी नागरिकों के पास उनकी राष्ट्रीयता के साक्ष्य
के रूप में फोटो पहचान पत्र का होना आवश्यक है। लेकिन चीन के अलावा
नेपाल/भूटान से सीधे हवाई रास्ते से प्रवेश करने के लिए उनके पास
पासपोर्ट होना आवश्यक है। किसी वीज़ा की आवश्यकता नहीं है। लेकिन, यदि
वे चीन से आ रहे हैं तो उनके पास वीज़ा होना आवश्यक है।
वीज़ा आवेदक को सामान्यतया
मिशन/पोस्ट के क्षेत्राधिकार के भीतर होना चाहिए या अन्यथा आवेदक जिस
मिशन/पोस्ट के अंतर्गत आता है उस भारतीय मिशन/पोस्ट का निर्देश देना
आवश्यक है। संबंधित मिशन/पोस्ट को निर्देशित करने के लिए अतिरिक्त
शुल्क देना होगा |
राजनयिकों और अधिकारियों को,
ड्यूटी पर यात्रा करने वाले यूएन अधिकारियों या भारत सरकार के
निमंत्रण पर अतिथि के रूप में भारत की यात्रा करने वालों को मुफ्त
वीज़ा दिया जाता है। सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के तहत
छात्रवृत्ति दिए जाने वालों को भी मुफ्त वीज़ा प्रदान किया जाता है।
निम्नलिखित प्रकार के वीज़ा विदेशी नागरिकों को उनकी यात्रा के उद्देश्य के अनुसार जारी किए जाते है। आवश्यक जानकारी संबंधित मिशन/पोस्ट या गृह मंत्रालय, नई दिल्ली की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं।
वीज़ा प्रकार
संक्षिप्त नाम
राजनयिक
डी
अधिकारी
ओ
यू एन अधिकारी
यूडी
ट्रांजिट
टीआर
प्रवेश
एक्स
पर्यटक
टी
रोज़गार
ई
परियोजना
पी
छात्र
एस
पत्रकार
जे
व्यापार
बी
मिशनरी
एम
पर्वतारोहण
एक्स
सम्मेलन/संगोष्ठी/बैठक
सी
अनुसंधान
आर
चिकित्सा
एमईडी
चिकित्सा सेवक
एमईडीएक्स
यूनिवर्सल
यू
राजनयिक/अधिकारी/यूएन अधिकारी वीज़ा: मिशन/पोस्ट में देशो के नियुक्त राजनयिक/अधिकारी या राजनयिक/अधिकारी/यूएन में काम करने वाले यूएन पासपोर्ट धारक या भारत में स्थित अंतरराष्ट्रीय संगठन और उनके जीवन साथी/बच्चे जिनके पास किसी भी प्रकार का पासपोर्ट है उन्हें राजनयिक/अधिकारी वीज़ा प्रदान किया जाता है।
ट्रांजिट वीज़ा: ट्रांजिट वीज़ा 15 दिनों के लिए वैध होता है और ऐसे विदेशी नागरिकों को जारी किया जाता है जो किसी अन्य देश में भारत से होकर गुज़रते हैं। आवेदक के पास भारत से आगे के गंतव्य की यात्रा के लिए एक हवाई यात्रा का टिकट होना चाहिए।
प्रवेश वीज़ा: प्रवेश वीज़ा ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो भारतीय मूल का हो, भारतीय नागरिक के विदेशी जीवनसाथी को/ बच्चों को जिनके पास पर्यटक/ ट्रांजिट वीज़ा के अलावा किसी भी प्रकार का वीज़ा हो।
पर्यटक वीज़ा: पर्यटक वीज़ा ऐसे विदेशियों को जारी किया जाता है जिनका भारत में कोई घर या व्यवसाय नहीं है और जिनके भारत आने का एकमात्र उद्देश्य मनोरंजन, पर्यटन स्थलों का भ्रमण करना, अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ अनौपचारिक मुलाकात करना आदि होता है।
विदेश में भारतीय मिशन/पोस्ट एक से अधिक पर्यटक वीज़ा यूएस नागरिकों को अधिकतम दस साल के लिए और यूके नागरिकों को पाँच साल के लिए जारी कर सकता है। हालांकि यदि वीज़ा धारक लगातार 180 दिनों से अधिक रहने की इच्छा रखता है तो उसे संबंधित एफआरआरओ/एफआरओ में 180 दिनों के भीतर पंजीकरण करना होगा।
विदेश में भारतीय मिशन/पोस्ट एक से अधिक पर्यटक वीज़ा अधिकतम पाँच साल के लिए अर्जेंटीना, बेल्जियम, ब्राज़ील, चिली, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी , आइसलैंड, जापान, लाक्स्सम्बर्ग, मेक्सिको, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नोर्वे, साउथ कोरिया, स्पेन, स्विट्जर्लैंड और विएतनाम के नागरिकों को इस शर्त पर जारी कर सकते हैं कि यात्रा के दौरान उनका निवास 90 दिन से अधिक नहीं होगा |
एक से अधिक प्रवेश वाले 5/10 सालों के लिए वैध वीज़ा धारकों की दो लगातार यात्राओं के बीच में कम से कम दो महीनों का अंतराल होना चाहिए। यदि पर्यटक वीज़ा धारक को किसी मजबूरी जैसे कि मृत्यु, परिवार में गंभीर बीमारी, अपने मूल देश वापस लौटने के लिए जुड़ने वाली उड़ानों का ना मिल पाना या भारत को ट्रांसिट प्वाइंट के रूप में प्रयोग करते हुए किसी अन्य देश में जाना या अन्य अत्यावश्यक स्थिति की वजह से उसके देश से जाने के दो महीनों के भीतर भारत वापस लौटने की ज़रूरत हो, तो उचित दस्तावेज और भारतीय मिशन /पोस्ट या आप्रवासन अधिकारियों द्वारा अनुमोदन के बाद ही दो महीने के अंतराल से छूट मिल सकती है। इस प्रकार के मामलों में, विदेशी नागरिक को संबंधित एफआरआरओ/एफआरओ में 14 दिनों के भीतर पंजीकरण करना चाहिए।
विदेशी नागरिक जिनके पास छ: महीने का पर्यटक वीज़ा तीन बार प्रवेश के लिए मान्य है उनके लिए उपरोक्त दो यात्राओं के बीच दो महीनों के अंतराल की शर्त लागू नहीं होगी यदि वे अपने यात्रा कार्यक्रम की जानकारी देते हैं और पड़ोसी देशों में यात्रा करने की हवाई टिकटों की पुष्टि करते हैं।
विदेशी ट्रैवल एजेंसियों के ट्रैवल एजेंट और विदेशी पर्यटकों जो विशुद्ध पर्यटन के लिए अक्सर भारत कि यात्रा करते हैं उन्हें एक से अधिक पर्यटक वीज़ा इस शर्त के साथ दिया जा सकता है कि उनका प्रत्येक बार निवास 180 दिनों से अधिक नहीं होना चाहिए।
पर्यटक वीज़ा को प्रायोगिक आधार पर ग्यारह देशों के नागरिकों के लिए शुरू किया गया है जिसमें फिनलैंड, जापान, लक्समबर्ग, न्यूज़ीलैंड, सिंगापुर, म्यांमार, इंडोनेशिया, फिलीपींस, लाओस, कम्बोडिया और वियतनाम शामिल हैं। आगमन पर पर्यटक वीज़ा एक बार प्रवेश की सुविधा के साथ 30 दिनों के लिए वैध है और दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों में आप्रवासन अधिकारियों के द्वारा दिया जाता है|
पर्यटक वीज़ा को बढ़ाया नहीं जा सकता है और असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर वीज़ा का प्रकार भी परिवर्तित नहीं किया जा सकता है|
रोज़गार वीज़ा: एक समय में एक वर्ष के लिए वैध रोज़गार वीज़ा विदेशियों को दिया जाता है बशर्ते विदेशी एक कुशल और योग्य पेशेवर या एक ऐसा व्यक्ति है जिसे भारत में एक कंपनी, संगठन, उद्योग, द्वारा अनुबंध या रोज़गार के आधार पर एक वरिष्ठ स्तर के तकनीकी विशेषज्ञ, वरिष्ठ कार्यकारी, प्रबंधकीय पद पर लगाया गया है। रोज़गार अनुबंध के रूप में रोज़गार का प्रमाण आवश्यक है।
परियोजना वीज़ा: परियोजना वीज़ा रोज़गार वीज़ा का उपवर्ग है और स्टील और पावर क्षेत्र की परियोजनाओं में कार्यरत विदेशियों को दिया जाता है।
छात्र वीज़ा: छात्र वीज़ा पाँच सालों की अवधि के लिए या पाठ्यक्रम की अवधि (जो भी कम हो) के लिए मान्य होता है और भारत आने वाले विदेशी को किसी मान्यता प्राप्त संस्था में नियमित और पूर्णकालिक अध्ययन के एक पाठ्यक्रम को पढ़ने के लिए प्रदान किया जाता है। आवेदक को एक मान्यता प्राप्त / प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्था में प्रवेश और वित्तीय सहायता का प्रमाण प्रस्तुत करना होता है। मेडिकल या पैरा-मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के मामले में स्वास्थ्य मंत्रालय से प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए। प्रवेश के अवसर या प्रवेश परीक्षा देने के लिए 6 महीने के लिए मान्य छात्र वीज़ा दिया जा सकता है। पाठ्यक्रमों की संख्या या पाठ्यक्रम अथवा संस्थान या दोनो को बदलने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। मान्यता प्राप्त संस्थानों/विश्वविद्यालयों की सूची वेबसाइट (www.education.nic.in)पर उपलब्ध है।
पत्रकार वीज़ा: मिशन/पोस्ट द्वारा छ: महीनों तक के लिए मान्य पत्रकार वीज़ा पेशेवर पत्रकारों, प्रेस के लोगों, फिल्मी हस्तियों (व्यावसायिक के अलावा), रेडियो और टेलीविज़न संगठनों और इसी प्रकार के सूचना क्षेत्र के कर्मचारियों जैसे की यात्रा लेखन, पत्रकारिता, यात्रा को प्रोत्साहन देना/फोटोग्राफी, टीवी प्रोडक्शन, विज्ञापन और ऐसे लोग जो फैशन, परिधान, और खेल पर लिखते हैं को जारी किया जा सकता है। पत्रकार वीज़ा धारकों के लिए आगमन पर नई दिल्ली, विदेश मंत्रालय के विदेश प्रचार विभाग से संपर्क करने की सलाह दी जाती है और अन्य स्थानों में, भारत सरकार के प्रेस सूचना ब्यूरो के कार्यालय में संपर्क करने की सलाह दी जाती है, ताकि उन्हें भ्रमण सहित विभिन्न मामलों में सहायता दी जा सके।
व्यापार वीज़ा: यह वीज़ा पाँच साल के लिए मान्य होता है और मिशन/पोस्ट द्वारा विदेशी व्यवसाय के लोगों को औद्योगिक/व्यावसायिक उद्यम स्थापित करने या भारत में औद्योगिक/व्यावसायिक उद्यम स्थापित करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए या औद्योगिक/वाणिज्यिक उत्पादों को खरीदने/बेचने वाले लोगों को दिया जा सकता है। वित्तीय प्रतिष्ठा और आगामी व्यापार के क्षेत्र में कुशलता का प्रमाण देना चाहिए। एक साल के लिए मान्य व्यापार वीज़ा हेतु एक वर्ष का निर्धारित शुल्क लिया जाता है , तब भी जब दिया जाने वाला वीज़ा एक वर्ष से कम का हो।
मिशनरी वीज़ा: विदेशी मिशनरियों के लिए वीज़ा, जिन्हें भारत लौटने की अनुमति का पृष्ठांकन प्राप्त है के अतिरिक्त, केवल संबंधित मंत्रालय/विभाग से अनुमति के पश्चात ही दिया जाता है।
पर्वतारोहण वीज़ा: पर्वतारोहण अभियानों के लिए वीज़ा भारत में संबंधित अधिकारियों की मंजूरी के पश्चात ही दिया जाता है।
सम्मेलन/संगोष्ठी वीज़ा: मिशन/पोस्ट द्वारा विदेशी प्रतिनिधियों को अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों या सेमिनार के लिए, जो सरकारी निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सरकारी सहायता प्राप्त निकायों और गैर सरकारी संगठनों द्वारा आयोजित किये जाते हैं, वीज़ा प्रदान किया जाता है , इस वीज़ा की मान्यता नोडल मंत्रालयों/भारत सरकार के विभागों/राज्य सरकार द्वारा प्राप्त होनी चाहिए ।
अनुसंधान वीज़ा: अनुसंधान संस्थान की मान्यता/प्रतिष्ठा और आवेदक की योग्यता को ध्यान में रखते हुए, मिशन और पोस्ट द्वारा कुछ राष्ट्रीयताओं को छोड़कर और भारत मे "प्रतिबंधित" या "संरक्षित" क्षेत्रों या ऐसे क्षेत्र जो उग्रवाद, आतंकवाद और दहशत आदि से प्रभावित हैं उनको छोड़कर, अनुसंधान कार्य के लिए तीन साल या अनुसंधान की अवधि जो भी पहले हो , के लिए वीज़ा जारी किया जाता है |
चिकित्सा व चिकित्सा सेवक वीज़ा: भारतीय मिशन/पोस्ट विदेश में चिकित्सा वीज़ा(एमईडी) उन विदेशी राष्ट्रीयता वालों को जारी करता है जो भारत में प्रतिष्ठित/मान्यता प्राप्त विशिष्ट अस्पतालों/ चिकित्सा केंद्रों में उपचार के लिए आते हैं | वीजा की मान्यता एक वर्ष के लिए या उपचार की अवधि, जो भी कम हो, के लिए होती है | भारतीय चिकित्सा प्रणाली के अंतर्गत इलाज के लिए भी वीजा की अनुमति है। चिकित्सा उपचार के लिए भारत आने वाले रोगियों के सेवक/परिवार के सदस्यों को रोगी के सह-टर्मिनस चिकित्सा वीज़ा के साथ चिकित्सा सेवक वीज़ा(एमईडीएक्स) दिया जाता है। जीवन साथी/बच्चे या रोगी के साथ सगे रिश्तेदार आगंतुक हो सकते हैं। दो से अधिक आगंतुकों को अनुमति नहीं है।
यूनिवर्सल वीजा: यूनिवर्सल वीजा एक जीवन भर के लिए बहु-उद्देशीय वीज़ा है जो विदेश में भारतीय मिशन एवं पोस्ट या गृह मंत्रालय द्वारा विदेशियों को दिया जा सकता है जिनके पास भारत का विदेशी नागरिकता(ओसीआई) कार्ड होता है। यूनिवर्सल वीज़ा का धारक भारत में शिक्षा, व्यापार या नौकरी कर सकता है और उन्हें एफआरआरओ/पुलिस अधिकारियों के पास पंजीकरण करने की भी आवश्यकताओं नहीं होती है।
प्रतिबंधित / संरक्षित क्षेत्र परमिट वीज़ा: विदेशियों के लिए जारी किए गए वीज़ा कुछ विशिष्ट क्षेत्रों के लिए मान्य नहीं हैं। उन क्षेत्रों की यात्रा करने के लिए विशेष परमिट अर्थात प्रतिबंधित या संरक्षित क्षेत्र परमिट की आवश्यकता होती है। ये परमिट विदेश में भारतीय मिशन/पोस्ट और एमएचए/राज्य सरकारों द्वारा जारी किए जाते हैं। सभी तिब्बती उपनिवेश प्रतिबंधित क्षेत्र हैं।
पंजीकरण: भारत पहुँचने के 14 दिनों के भीतर छात्र वीजा, रोज़गार वीजा, अनुसंधान वीजा, मिशनरी वीज़ा धारकों को जिनके वीजा की मान्यता 180 से अधिक दिनों से अधिक है, उन्हें संबंधित विदेशी पंजीकरण कार्यालय के साथ पंजीकृत करना आवश्यक है। ऐसे विदेशी जिनके पास किसी अन्य प्रकार का वीज़ा है जो 180 दिनों से अधिक के लिए वैध है उन्हें पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है, यदि भारत में प्रत्येक आगमन पर उनका ठहरने का समय 180 दिनों से कम है। हालांकि यदि उनका लगातार ठहरने का समय 180 दिनों से अधिक हो जाता है, तो आगमन के 180 दिनों के भीतर उन्हें खुद को पंजीकरण करवाना आवश्यक है। अधिक जानकारी के लिए, एमएचए या आप्रवासन ब्यूरो (www.boi.gov.in) की वेबसाइट का उपयोग करें।
पाकिस्तानी नागरिक और पाक मूल के विदेशी: पाकिस्तानी नागरिकों और पाक मूल के विदेशियों को वीज़ा केवल संबंधित अधिकारियों की मंजूरी के बाद ही दिया जाता है। आगंतुक वीज़ा रखने वाले पाकिस्तानी नागरिकों को प्रवेश के चेक पोस्ट पर स्वंय को निर्धारित स्थान पर पहुँचने के 24 घंटों के भीतर पंजीकृत करवाना आवश्यक है। पाकिस्तानी नागरिकों को केवल नामित चेक पोस्ट के माध्यम से ही भारत में प्रवेश करने तथा बाहर निकलने की अनुमति है।
चीनी नागरिक: चीनी नागरिकों को केवल एक ही प्रवेश वाला 3 महीने तक के लिए मान्य पर्यटक और व्यापार वीज़ा दिया जाता है। इस वीज़ा को 3 महीने के लिए एफआरआरओ/गृह मंत्रालय द्वारा बढ़ाया जा सकता है। अन्य सभी प्रकार के वीजा पूर्व अनुमति की श्रेणी में आते हैं।
वीजा का विस्तार: भारत में वीज़ा के विस्तार का निपटारा विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय द्वारा किया जाता है।
मुफ्त वीज़ा: मौजूदा द्विपक्षीय समझौतों/व्यवस्था के तहत, मुफ्त वीज़ा अफगानिस्तान, अर्जेंटीना (केवल पर्यटक वीजा), बांग्लादेश, डेमोक्रेटिक पीपल्स कोरिया गणराज्य, जमैका, मालदीव, मॉरीशस, मंगोलिया, दक्षिण अफ्रीका और उरुग्वे के नागरिकों के लिए जारी किए जाते हैं।
कुछ देशों के राजनयिक, सरकारी/सेवा और कुछ देशों के सामान्य पासपोर्ट धारकों को द्विपक्षीय समझौते के तहत वीज़ा की आवश्यकता से छूट प्राप्त है। ऐसे देशों की सूची संलग्न की गई है। (परिशिष्ट III)
2006 के बाद से विदेश में बहुत से भारतीय मिशन/पोस्ट ने वीज़ा सेवाओं को आउटसोर्स किया है। 1-4-2012 की सूची संलग्न की गई है (परिशिष्ट IV)। कुछ मिशन/पोस्ट ने पासपोर्ट और कॉन्सुलर सेवाओं को भी आउटसोर्स किया है। सेवा प्रदान करने वाले और वीज़ा कार्यविधि संबंधित मिशन/पोस्ट की वेबसाइट से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। विदेशों में मिशन/पोस्ट केवल भारत सरकार द्वारा निर्धारित वीज़ा आवेदन शुल्क को वीज़ा आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से प्राप्त करती है जो विदेशी नागरिकों को दी जाने वाली सेवाओं के लिए जैसे कि आवेदन, यात्रा दस्तावेज़ को एकत्र करना और मिशन/पोस्ट द्वारा वीज़ा को अफिक्स करके लौटाने के लिए अतिरिक्त शुल्क लेती है। भारत सरकार वीज़ा सर्विसेस की आउटसोर्सिंग से किसी भी तरह से कोई लाभ नहीं उठाती है और ना ही सरकारी खज़ाना आउटसोर्सिंग केंद्र की स्थांपना के लिए उपयोग किया जाता है जो कि सिर्फ सेवा प्रदान करने वाले की ज़िम्मेदारी है।