|
आप यहाँ हैं : होम > स्वागत संदेश
प्रारंभ हो रहा है
कॉन्सुलर, पासपोर्ट और विदेश मंत्रालय के वीजा (सीपीवी) प्रभाग, भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट में आपका स्वागत है। यह पोर्टल भारत में एक नागरिक द्वारा पासपोर्ट प्राप्त करने हेतु जानकारी का व्यापक, विश्वसनीय, उपयोगकर्ता के अनुकूल और एक स्रोत प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है । यदि आप पहली बार इस वेबसाइट पर आ रहे हैं और एक पासपोर्ट या संबंधित सेवा के लिए आवेदन करने के इच्छुक हैं, तो आप इस सलाहकार को पढ़ने में कुछ मिनट अवश्य दें ।
|
पासपोर्ट की आवश्यकता:
जो भी भारतीय नागरिक भारत से बाहर जा रहें हैं या बाहर जाने का इरादा है, उनके पास एक वैध पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज होना आवश्यक है। पासपोर्ट अधिनियम 1967 के तहत, भारत सरकार पासपोर्ट और ऐसे साधारण पासपोर्ट, राजनयिक पासपोर्ट, आधिकारिक पासपोर्ट, आपातकालीन प्रमाणपत्र और उद्देश्य के लिए पहचान के प्रमाण पत्र के रूप में यात्रा दस्तावेज के विभिन्न प्रकार जारी कर सकता है।
|
पासपोर्ट आवेदन: बुनियादी आवश्यकता:
विधिवत रूप से भरा निर्धारित पासपोर्ट आवेदन सभी निर्धारित दस्तावेज और फीस के साथ होना चाहिए। केवल आवेदन प्रस्तुत करने से ही पासपोर्ट जारी करने के दावे का गठन नहीं होता है। यह निर्धारित प्रक्रियाओं या किसी अन्य कारण से, सहायक दस्तावेजों में कमी के कारण अस्वीकार कर दिया जा सकता है। पासपोर्ट आवेदन के साथ आवश्यक बुनियादी समर्थन दस्तावेज शामिल हैं :
- जन्म तिथि का प्रमाण जैसे जन्म प्रमाण पत्र,
- तस्वीर के साथ पहचान प्रमाण (पीएसके अधिकारियों द्वारा पते के प्रमाण और अन्य दस्तावेजों से सत्यापित किया जा सकता है)
- निवास का प्रमाण
- राष्ट्रीयता का प्रमाण (पीएसके अधिकारियों द्वारा, प्रस्तुत समर्थन दस्तावेज से सत्यापित किया जा सकता है).
|
अधिक जानकारी के लिए, वर्गों 'त्वरित गाइड' और 'अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)' को देखें।
|
पासपोर्ट जारी करने वाले प्राधिकरण
भारतीय मिशनों के माध्यम से विदेशों में निवास कर रहे भारतीयों / विदेशी नागरिकों को और कांसुलर, पासपोर्ट और वीजा सेवाओं, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के केंद्रीय पासपोर्ट संगठन (सीपीओ) और पासपोर्ट कार्यालयों और पासपोर्ट सेवा केंद्रों (पीएसके) और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीओपीएसके) के अपने नेटवर्क के माध्यम से पासपोर्ट सेवाएं प्रदान करता है। भारतीय पासपोर्ट 36 पासपोर्ट कार्यालयों, सीपीवी प्रभाग (केवल राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट के लिए) और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन
के एक नेटवर्क के माध्यम से जारी किए जाते हैं । इस नेटवर्क के पासपोर्ट कार्यालयों की विस्तारित रूप में 93 पासपोर्ट और 412 पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीओपीएसके) सेवा केंद्रों द्वारा विस्तारित किया गया है। भारतीयों के लिए विदेश में रहने वाले, पासपोर्ट और अन्य विविध सेवाएं 190 भारतीय मिशन और पोस्ट द्वारा प्रदान की गई है ।
|
एक आवेदक आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से पहले पासपोर्ट कार्यालय, पीएसके पासपोर्ट सेवा केंद्रों (पीएसके) और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीओपीएसके) के क्षेत्राधिकार की पुष्टि कर सकते हैं।
एक आवेदक भारत में कहीं से भी पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकता है। आवेदक पासपोर्ट कार्यालय (पीओ) का चयन कर सकते हैं और इस प्रकार वांछित पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीएसके) /पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र(पीओपीएसके) पीओ के तहत जहां वे आवेदन पत्र में निर्दिष्ट वर्तमान आवासीय पते के बावजूद अपना आवेदन जमा करना चाहते हैं। चयनित पीओ के अधिकार क्षेत्र में निहित है या नहीं। पुलिस सत्यापन आवेदन पत्र में निर्दिष्ट पते पर आयोजित किया जाएगा। आवेदक द्वारा आवेदन जमा करने के लिए चुने गए पीओ द्वारा पासपोर्ट को मुद्रित और प्रेषित किया जाएगा।
|
प्रक्रिया:
पासपोर्ट सेवा के अंतर्गत नए उपाय और प्रक्रिया द्वारा पासपोर्ट कार्यालय में सुधार शुरू किए गए हैं। नए उपाय और प्रक्रियाएं पासपोर्ट सेवाओं में पारदर्शिता, नागरिकों की सुविधा और सुधार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कर रहे हैं। आवेदक को अब पासपोर्ट जारी करने वाले प्राधिकरण की उपस्थिति में 'आवेदक की फोटो, बॉयोमीट्रिक्स और दस्तावेज प्रमाण के लिए संबंधित पीएसके या पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीओपीएसके) में स्व्येम होना आवश्यक हैं ।
|
ऑनलाइन पंजीकरण और मुलाकात :
ऑनलाइन नियुक्ति प्रणाली पीएसके या पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीओपीएसके) में भीड़ से बचने और आवेदकों के लिए इंतज़ार न करना सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया है। नियुक्ति एक पीएसके या पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीओपीएसके) की हैंडलिंग क्षमता के अनुसार आवंटित कर रहे हैं और एक इलेक्ट्रॉनिक कतार प्रबंधन प्रणाली पर आधारित हैं। पासपोर्ट के लिए आवेदन करने में ऑनलाइन पंजीकरण भरने और ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने, एक मुलाकात समयबद्धन और अंत में, पीएसके या पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीओपीएसके) जाने के लिए ये सभी कदम शामिल हैं|
|
अधिक जानकारी के लिए ऑनलाइन पोर्टल के मुख पृष्ठ पर 'त्वरित गाइड' के तहत 'मुलाकात के लिए नयी प्रक्रिया' लिंक पर क्लिक करके अनुभाग को देखें।
सुझाव: तेजी से प्रवेश के लिए क्लिक करें अथवा URL का उपयोग करें - http://passportindia.gov.in/AppOnlineProject/user/userLogin
|
ऑनलाइन शुल्क भुगतान:
ऑनलाइन भुगतान एक पीएसके या पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीओपीएसके) यात्रा करने के लिए नियुक्ति बुकिंग के लिए अनिवार्य कर दिया गया है| ऑनलाइन भुगतान निम्न विधियों में से किसी एक के माध्यम से किया जा सकता है: क्रेडिट / डेबिट कार्ड (मास्टरकार्ड और वीजा), इंटरनेट बैंकिंग (भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और केवल एसोसिएट बैंक) और एसबीआई बैंक चालान| तत्काल श्रेणी के तहत आवेदन करने वाले आवेदकों को ऑनलाइन भुगतान कर रही है जबकि सामान्य श्रेणी के तहत लागू ही शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता है| तत्काल के लिए भी लागू हो संतुलन शुल्क पीएसके / पासपोर्ट कार्यालय में नकद में देय होगा, एक बार तत्काल आवेदन के अधिकारियों द्वारा स्वीकार किया जाता है|तत्काल सुविधा वर्तमान में पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीओपीएसके) में उपलब्ध नहीं है। ऑनलाइन भुगतान प्रथम नियुक्ति तिथि से एक वर्ष के लिए वैध रहेगा|
आवेदकों को इस अवधि के भीतर पीएसके या पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीओपीएसके) में आवेदन प्रस्तुत नहीं करते हैं तो शुल्क जब्त कर लिया जाएगा| वापसी, वापसी या शुल्क के आदान प्रदान के लिए कोई दावा पासपोर्ट से संबंधित सेवाओं के लिए विचार नहीं किया जाएगा| एक ही आवेदन संदर्भ संख्या (ARN) के लिए एकाधिक भुगतान के मामले में, विविध सेवाओं सहित या पासपोर्ट से संबंधित सेवाएं, वापसी के लिए दावा है उन्हें गवर्निंग मौजूदा नीति के अनुसार के साथ निपटा जाएगा|
|
मुलाकात रद्द /पुनर्निर्धारण
यदि कन्फर्म अपॉइंटमेंट वाले आवेदक किसी कारणवश पासपोर्ट सेवा केंद्र (PSK) या पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र (POPSK) पर नहीं जा पाते हैं, तो उन्हें सलाह दी जाती है कि वे अपने अप्वाइंटमेंट को फिर से शेड्यूल/रद्द करें। तत्काल सेवा और पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (पीसीसी) के अलावा आवेदनों के लिए नियुक्ति पुनर्निर्धारण/रद्द करने की अनुमति पहली नियुक्ति तिथि के एक वर्ष के भीतर केवल तीन बार तक है। तत्काल अपॉइंटमेंट के लिए पुनर्निर्धारण विकल्प को केवल 'ONE' तक सीमित कर दिया गया है यानी आपको अपनी अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद पुनर्निर्धारण के लिए केवल एक मौका दिया जाएगा जो 01st अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा। पीसीसी आवेदनों के लिए, केवल एक नियुक्ति की अनुमति दी जाएगी और 20th नवंबर, 2022 से प्रभावी कोई पुनर्निर्धारण विकल्प प्रदान नहीं किया जाएगा।
|
पीएसके/पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीओपीएसके)पर जाएँ:
पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीएसके) या पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीओपीएसके) पर जाएं जिसमें आवश्यक मूल दस्तावेज और उनकी फोटोकॉपी हों। फोटोग्राफ की आवश्यकता नहीं है। अपेक्षित दस्तावेजों की सूची वेबसाइट पर उपलब्ध है। ऐसे आवेदक, जिनकी नियुक्ति के बावजूद नियुक्ति नहीं हुई है, उन्हें टोकन जारी करने से मना कर दिया गया है दस्तावेजों के लिए आवश्यक सेट उसी पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीएसके) या डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीओपीएसके) को फिर से भेज सकते हैं।
|
पीएसके एक विश्व स्तर के माहौल प्रदान करता है| सुविधाएँ हर पीएसके में एक आरामदायक वातानुकूलित प्रतीक्षा हॉल में सहायक अधिकारी, स्वयं सेवा कियोस्क, फोटोकॉपी, खाद्य और पेय सुविधाओं, सार्वजनिक फोन बूथ, शिशु देखभाल, अखबारों, पत्रिकाओं और टेलीविजन शामिल हैं| इलेक्ट्रॉनिक कतार प्रबंधन प्रणाली आवेदन प्रसंस्करण में 'पहली में पहली बाहर'
सिद्धांत को सुनिश्चित करता है|
|
दलाल के लिए नहीं कहते हैं:
आवेदकों को दलालों / एजेंटों से दूर रहने की सलाह दी जाती हैं जो सार्वजनिक तत्काल नियुक्ति या तेज पासपोर्ट सेवा वितरण की व्यवस्था के बारे में झूठे वादे कर रहें हैं । सरकार ने इस तरह की गतिविधि शुरू करने के लिए या इस तरह के आश्वासन देने के लिए किसी मध्यस्थ / प्रतिनिधि के लिए अधिकृत नहीं किया गया है। इस तरह की घटनाओं से संबंधित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय को सूचित किया जा सकता है।
|
पासपोर्ट आवेदक: जनरल दायित्व:
क़ानून, सभी पासपोर्ट आवेदकों को सही जानकारी और वैध और वास्तविक दस्तावेजों के साथ अपने आवेदन पत्र प्रस्तुत करने चाहिए। पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के प्रावधानों के अनुसार, और वहां नियम बनाए गए एक आवेदक किसी भी गलत जानकारी प्रस्तुत या पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज प्राप्त करने की दृष्टि से किसी भी सामग्री जानकारी को दबा नहीं होना चाहिए । किसी भी तरह के गलत कार्य के लिए दो साल का कारावास या 5000 / - रुपये का दण्ड , या दोनों हो सकते हैं।
|
संक्षारक पदार्थ या विस्फोटक, हथियार या किसी भी प्रकार की धारदार वास्तु जिससे नुकसान या हिंसा हो सकती है, वो पी एस के या पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीओपीएसके) अंदर लाना मना है | विद्युत् वस्तु जैसे की कैमरा पासपोर्ट सेवा केद्र या पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीओपीएसके) के अंदर लाना मना है|
|
आवेदन की स्थिति आसानी से ट्रैक करें :
सप्ताह के सातों दिन और चौबीसों घंटे, 17 भारतीय भाषाओं में संचालित बहुभाषी कॉल सेंटर नागरिकों को पासपोर्ट सेवा से संबंधित जानकारी प्रदान करता है और उनके पासपोर्ट आवेदनों की प्रगति की जानकारी प्रदान करता है | ई मेल आधारित सहायता डेस्क भी पासपोर्ट संबंधित सेवाओं की जानकारी उपलब्ध कराता है ।
|
हमसे संपर्क करें:
पासपोर्ट सेवा सम्बंधित किसी भी प्रकार की सूचना अथवा सुझाव हेतु कृपया संपर्क करे |प्रतिक्रिया/सुझाव बॉक्स सभी पीएसके में उपलब्ध है|
|
अप्डैटिड किया गया : 10 मई 2019
|